जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने किया निलंबन आदेश जारी
रुद्रप्रयाग। एक शिक्षक को विद्यालय में नशे की हालत में पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक का निलंबन कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जनपद रुद्रप्रयाग कार्यालय द्वारा निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा वाईएस चौधरी द्वारा जारी किए आदेश में बताया गया कि जिले के जखोली ब्लॉक में एक राउप्रावि के शिक्षक को 25 मार्च 2022 को विद्यालय में नशे की हालत में पाया गया। विद्यालय जैसे स्थान में नशे की हालत में पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवाओं से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षक को वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 (भाग 2) से चार के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्ध पर देय अवकाश के बराबर देय होगी। जबकि उक्त धनराशि पर देय महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा। आदेश में बताया गया कि उपयुक्त निर्वाह भत्ता तभी देय होगा जब, निलंबित अध्यापक अपनी उपस्थिति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी प्राशि (प्राशि) जखोली रुद्रप्रयाग में देंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि, वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलंबन के दिनों को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन काल में इस शर्त पर देय होंगे, कि संबंधित कर्मचारी द्वारा उन मदों में वास्तव में व्यय किया जा रहा है जिसके लिए ऐसे प्रतिकार भत्ते अनुमन्य है। आदेश में संबंधित सहायक अध्यापक ( प्रभारी प्रधानाध्यापक) को विद्यालय का संपूर्ण प्रभार विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को हस्तगत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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