उत्तराखंड

बीकेटीसी के सीईओ को मिली ये विशेष शक्तियां: जानिए

चारधाम यात्रा

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किए आदेश

ऋषिकेश। उत्तराखंड सरकार ने आगामी यात्रा को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में सरकार ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) को यात्राकाल के दौरान बदरीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने आदेश भी जारी कर दिया है।

 

यात्रा सीजन में बदरीनाथ और केदारनाथ में होंगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अपर मुख्य सचिव (गृह ) राधा रतूड़ी ने जो आदेश जारी किया है उसमें बताया गया है कि राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए बीकेटीसी के सीईओ को यात्रा अवधि के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए दी गई विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट शक्तियां

इधर, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बीते दिनों इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया था। अजेंद्र ने पत्र में श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकेटीसी के सीईओ को यात्राकाल के दौरान दोनों धामों में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का अनुरोध किया था। बीकेटीसी के सीईओ को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधिकार मिलने से दोनों धामों में अनेक व्यवस्थाओं के संचालन में मदद मिलेगी।

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