उत्तराखंड

हाईवे और ब्रांच सड़कों पर रात आठ बजे बाद वाहन चलाने पर रोक

आदेश

रुद्रप्रयाग। यह खबर सड़कों पर दिन रात आवाजाही करने वाले वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों के काम की है। बताते चलें कि अब हाईवे के साथ ही ब्रांच सड़कों पर रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। बरसात को देखते हुए पहाड़ी से पत्थर गिरने और भू-स्खलन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। आवश्यक सेवाओं के साथ ही सैन्य वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

आवश्यक सेवा के साथ ही सैन्य वाहन रहेंगे प्रतिबंध से बाहर

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए रात में वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि बरसात में हाईवे व अन्य संपर्क मार्गों पर गिरते पत्थर, भू-स्खलन व भू-धंसाव जोन के सक्रिय होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रात्रि आठ बजे के बाद आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी तरह के वाहन संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश में सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही अन्य सम्पर्क मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपातकालीन व सैन्य वाहनों की आवाजाही सुचारू रहेगी l

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