आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे
मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु ने नयी कोविड गाइड लाइन जारी की
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने नई कोविड-19 करते हुए रात्रि कर्फ्यू से लोगों को निजात दिलाई है। शासन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ ही समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव को निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा है। 31 जनवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं। जा रहा है। राज्य में Night Curfew को समाप्त गया है। राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे। समस्त सामाजिक/ खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।
राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के मुताबिक संचालन किये जायेंगे। राज्य में सभी आंगनबाडी केन्द्र 1 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। 2 गज की दूरी मास्क और भीड़ भाड़ पर निरंतर नजर रखी जाएगी।