देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें विशेष रूप से 1 अप्रैल से आबकारी नीति 2023-24 लागू होने पर मुहर लगाई गई। सोमवार से हुई कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्ताव को सहमति दी गई।
कैबिनेट के फैसले
1 अप्रैल से लागू होगी आबकारी नीति 2023–2024
1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब, किन्तु यह उत्तरप्रदेश से 15 से 20 रुपया महंगी रहेगी। पूर्व में अंतर रेगुलर ब्रांड पर 100 से 150 रुपया था।
आबकारी नीति को लेकर राजस्व का लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ कर दिया गया है।
रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए से ज़्यादा का फर्क ना रहे इसके लिए प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश से कई बार शिकायतें आती थी कि उत्तराखंड में शराब की तस्करी हो रही है।
पूर्व में आवंटित दुकानों के लिए अधिभार में 15% की वृद्धि के साथ दुकान को रिटेन किया जा सकता है।
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