एमडीडीए के लोक सूचना अधिकारियों पर 50 हजार जुर्माना ठोका
देहरादून। आरटीआई में समय पर सूचना न देना कितना मंहगा पड़ सकता है इसकी एक बानगी एमडीडीए के लोक सूचना आिकारी सहित 9 कर्मियों की लापरवाही के बदले ठोके गए जुर्माने से लगाया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग ने समय पर अपीलार्थी को सूचना न देने पर एमडीडीए के लोक सूचना अधिकारी सहित 9 कर्मियों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। एमडीडीए के कर्मियों पर उक्त जुर्माना दो अपीलों का समाधान करते हुए लगाया गया है।
अनुरोध के बाद भी डेढ़ वर्ष तक नहीं दी सूचना
बताया गया कि अनुरोधकर्ता को डेढ वर्ष तक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। आयोग के नोटिस जारी होने के बाद प्रधिकरण द्वारा सूचना न देने को गंभीर माना गया। एक अपील में अपीलकर्ता द्वारा टिहरी विस्थापित टिहरी नगर देहरादून के स्वीकृत मानचित्र एवं बिना स्वीकृत कराए बने भवनों के संबध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जानकारी मांगी गई। एक भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया जबकि सभी लोक सूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदरी से बचते रहे। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपीलार्थी दिनेश जोशी बी-208, टिहरी नगर, दून विश्वविद्यालय मार्ग अजबपुर कलां, देहरादून को समय पर सूचना न देने और लापरवाही बरतने पर अर्थदंड लगाया है।
अपीलार्थी को सूचना न देने पर इन पर लगा जुर्माना
प्रमोद जोशी लिपिक/ डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण- 10 हजार
लोक सूचना अधिकारी सुधीर गुप्ता सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 हजार
दिग्विजय नाथ तिवारी सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 हजार
अजय मलिक सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 हजार
पीएन बहुगुणा सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 हजार
शशांक सक्सेना सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 हजार