नौकरी और दिवंगतों की विधवाओं को सेवा निवृति का मिले तीन महीने में लाभ
नैनीताल। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर बीते 17 वर्षो से आंदोलनरत प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन को नैनीताल हाईकोर्ट से को बड़ी सौगात मिली है। कोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को नौकरी और दिवंगत गुरिल्लाओं की विधवाओं की सेवा निवृति का लाभ तीन माह के अंदर देने का आदेश पारित किया है। इस निर्णय से प्रशिक्षित गुरिल्ला के मंडल प्रभारी लक्ष्मण सिंह रावत, प्रदेश सचिव आनंद सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष सुनीत चौधरी ने खुशी व्यक्त की है। मंडल प्रभारी लक्ष्मण रावत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हजारों गुरिल्लाओं की आश जगी है। केंद्र सरकार से उम्मीद है कि इस आदेश का अनुपालन में शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि गुरिल्लाओं के संघर्षो का फल उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के सभी सीमांतवर्ती गुरिल्लाओं का सत्यान वर्ष 2013 में किया जा चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अब सरकार को इस मुद्दे को भटकाने का कोई भी वाजिब कारण नहीं है। इसलिए सरकार को शीघ्र न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए।