उत्तराखंड

जनपद में तत्काल प्रभाव से प्रभावी हुई आदर्श आचार संहिता

जिलाधिकारी की प्रेस वार्ता

रुद्रप्रयाग। आगामी 20 नवम्बर को केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निवार्चन अधिकारी/जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने चुनाव को लेकर अनेक जानकारियां मीडिया के सम्मुख रखी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उप चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूप/समय पर प्रकाशित-प्रसारित की जानी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर दी पूरी जानकारी

बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड राज्य की जनपद रुद्रप्रयाग की 07- केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बताया कि 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने की तिथि है जबकि 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। जबकि 4 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा जबकि 23 नवम्बर को मतगणना होगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इस उप निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर 22 जनवरी 2024 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर संपादित किया जाएगा। भले ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली को लेकर की जा रही प्रक्रिया जारी रहेगी। कहा कि उप निर्वाचन में ईवीएम और वीवी पैट्स का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा। निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा विकल्प के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाक घर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूप/समय पर प्रकाशित-प्रसारित की जानी होगी।

उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की देनी होगी मीडिया को जानकारी

प्रेस को जानकारी देते जिलाधिकारी ने कहा कि केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन में 173 मतदान स्थल हैं। जिसमें कुल 90 हजार 5 सौ 40 मतदाता हैं। 44 हजार 7 सौ 65 पुरुष तथा 45 हजार 7 सौ 75 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधान सभा में 02 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 07 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय, परिसर, भवन आदि से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, झंडे, होर्डिंग, वाल पेंटिंग हटवाए जाने होंगे। साथ ही 48 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों बस स्टेंड, रोडबैज, सरकारी बस, विद्युत टेलीफोन, नगर पालिका परिषद आदि से सभी प्रकार की अनाधिकृत राजनैतिक पोस्टर, बैनर आदि हटाए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी संपत्तियों से सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जानी होगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे, यात्रा मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती, अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राणा सहित प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे।

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