उत्तराखंड

रैतोली हादसे में टूर ऑपरेटर पर हुआ मुकदमा दर्ज

प्रशासन का एक्शन

रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर बीते शनिवार को रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैंतोली में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन संचालन में मानकों का उल्लंघन करने पर टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। क्षमता से अधिक सवारी भरने पर परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग ने ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा किया गया है जब इस तरीके की लापरवाही पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ किसी जनपद में इस तरह सख्त एक्शन लिया गया है। इधर, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए की सख्त कार्यवाही

पिछले शनिवार को बदरीनाथ हाईवे पर रैंतोली के पास वाहन संख्या HR55AS3679 खाई में गिरकर दुर्घटना ग्रस्त हुआ था। जिसमें से कुछ लोगों का इलाज अब भी एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती सभी घायलों को उनके परिजन ले जा चुके हैं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने सक्रियता दिखाते हुए रेस्क्यू से लेकर मरीजों की देखभाल तक पर मोर्चा संभाले रखा।

अब, जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाते हुए टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। टूर ऑपरेटर पर आईपीसी की धारा 279, 304- A एवं 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन चालक एवं मालिक की सीधे तौर पर परिवहन अधिनियम के सभी नियमों के पालन करने एवं करवाने की जिम्मेदारी बनती है। भार क्षमता से अधिक सवारी भरने या वाहन की फिटनेस सहित अन्य संवेदनशील बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल ने कहा कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। जल्द जांच पूरी कर शासन को सौंप दी जाएगी।

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